प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेंशन संबंधी नियमों का कार्यान्वयन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर जारी किया जाना: DoP&PW का कार्यालय ज्ञापन

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प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेंशन संबंधी नियमों का कार्यान्वयन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर जारी किया जाना: DoP&PW का कार्यालय ज्ञापन

प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेंशन संबंधी नियमों का कार्यान्वयन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर जारी किया जाना: DoP&PW का दिनांक 25.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

सं. 1/15/2024-पी&पीडबल्यू(एफ)/9809
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 25 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेंशन संबंधी नियमों का कार्यान्वयन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर जारी किया जाना।

In English: Implementation of pension related rules and timely release of retirement benefits under CCS (EOP) Rules, 2023: DoP&PW O.M.

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 जारी किए हैं। ये नियम ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 लागू होती है। असाधारण पेंशन (ईओपी) नियम के अंतर्गत निःशक्तता पेंशन/असाधारण कुदुंब पेंशन ऐसी पेंशन है, जो किसी सरकारी कर्मचारी की सरकारी सेवा के कारण, सेवा के दौरान नि:शक्तता/मृत्यु (या नि:शक्तता का बढ़ना/मृत्यु) होने पर सरकारी कर्मचारी/उसके कुटुंब को देय होती है।

2. उपरोक्त नियम प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। हाल ही में, ऐसे ही एक मामले में अदालत ने सरकारी सेवा के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मारे गए कुछ सरकारी कर्मचारियों के पात्र कुटुंब के सदस्यों को असाधारण पेंशन (ईओपी) देने का आदेश दिया। अदालत की ओर से उन्हें असाधारण पेंशन (ईओपी) नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन देने का आदेश दिया गया था। तथापि, संबंधित विभाग ने यह विचार किया कि चूंकि ये कर्मचारी असाधारण पेंशन (ईओपी) नियमों के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, जिन्हें पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा अधिसूचित/जारी किया गया है, इसलिए, आदेश को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा लागू किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, मामले को उस विभाग को स्पष्ट किया गया और उसी विभाग द्वारा इसे लागू किया गया। तथापि, प्रक्रिया लंबी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान आदि करने में विलंब हुआ।

3. उपरोक्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि भारत सरकार में कार्य आवंटन नियमों के उपबंधों के अनुसार, पेंशन/पेंशन हितलाभ की मंजूरी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन का एकमात्र अधिदेश और उत्तरदायित्व है। अतः संबंधित संगठन द्वारा यथाशीघ्र नियमानुसार असाधारण पेंशन (ईओपी) सहित सभी सेवानिवृत्ति हितलाभ जारी किया जाना अपेक्षित होता है। यह उल्लेखनीय है, कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 के अनुसार पेंशन, उपदान और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज देय है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त का सख्ती से अनुपालन करें और अपने अधीन सभी प्राधिकारियों को ऐसे मामलों में यथाशीघ्र भुगतान की प्रक्रिया करने और उसे जारी करने के लिए जागरूक करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(दिलीप कुमार साहू)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

implementation-of-pension-related-rules-and-timely-release-of-retirement-benefits-in-hindi

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