केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता – संबंधी DoP&PW का स्‍पष्‍टीकरण

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केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता – संबंधी DoP&PW का स्‍पष्‍टीकरण

केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता – केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी या स्वायत्त निकायों के कर्मचारी संबंधी DoP&PW का स्‍पष्‍टीकरण का दिनांक 25.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

सं. 57103/2022-पी&पीडबल्यू (बी)/8361 (8)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्‍ली, दिनांक : 25 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता – संबंधी।

In English: Applicability of the CCS(Implementation of National Pension System ) Rules, 2021

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कबर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 2 में यह उपबंधित है कि ये नियम किन पर लागू होंगे।

3. इस विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें, इन नियमों और इन नियमों के नियम 10 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.10.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

4. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 और दिनांक 26.10.2022 का उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तथापि, चूंकि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सेवा मामले इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, अत: उपरोक्त अनुदेशों सहित इस विभाग द्वारा जारी किए गए सभी नियम/अनुदेश स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता के संबंध में उपरोक्त स्थिति सूचनार्थ और अपेक्षित अनुपालनार्थ, सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

( एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

applicability-of-the-ccsimplementation-of-national-pension-system-rules-2021-hindi

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