NPS के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु, अशक्तता या अयोग्यता के कारण सेवा से मुक्त किए जाने पर अंशदान की वापसी के संबंध में: DoP&PW का द‍िनांक 14.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

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NPS के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु, अशक्तता या अयोग्यता के कारण सेवा से मुक्त किए जाने पर अंशदान की वापसी के संबंध में: DoP&PW का द‍िनांक 14.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु, अशक्तता या अयोग्यता के कारण सेवा से मुक्त किए जाने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के तहत लाभ प्राप्त करने की स्थिति में, नामित व्यक्ति/सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सिविल सेवा (NPS का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व, उनके अंशदान की वापसी के संबंध में : DoP&PW का द‍िनांक 14.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

सं. 57/06/2021-पी&पीडबल्यू(बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्‍ली, दिनांक : 14 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु अथवा नि:शक्‍तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी-संबंधी

English: Refund of employees share of NPS with returns in the event of death or discharge on their disablement or invalidation prior to notification of the CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ईसीबी&पीआर द्वारा नई पेंशन योजना (जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है)(एनपीएस) लागू की गई थी। 1 जनवरी 2004 से, सशस्त्र बलों को छोड़कर, केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में संशोधन किया गया ताकि इन नियमों को दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जा सके।

2. तथापि, दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुकत सरकारी कर्मचारियों के समक्ष पेश आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06/पीएंडपीडब्लू(ए) द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमों के हितलाभ, एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या अशक्तता/नि:शक्‍तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, अनंतिम आधार पर विस्तारित किए गए थे। चूंकि ये हितलाभ अनंतिम प्रकृति के थे, भावी विरचित नियमों  के अनुसार संदत्त अंतिम भुगतानों के सापेक्ष समायोजन के अध्यधीन थे।

3. तत्पश्चात, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) ने दिनांक 11.05.2015 को पीएफआरडीए अधिनियम के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 अधिसूचित किया, जिसमें यह उपबंधित है कि यदि अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके कुटुंब के सदस्य, सरकार द्वारा यथा उपबंधित, मृत्यु या निःशक्‍तता संबंधी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का प्रयोग करते हैं तो सरकार को अभिदाता का संपूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा। अत:, सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा/असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर, एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन कॉर्पस सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया।

4. तत्पश्चात, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बाबत सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवाएराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि अभिदाता की मृत्यु हो जाने अथवा अशक्तता या नि:शकक्‍तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर, केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कुटुंब के सदस्यों/सरकारी कर्मचारी को हितलाभ संदेय हैं, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। शेष संचित पेंशन राशि का भुगतान, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या उस व्यक्ति/व्यक्तियों को एकमुश्त किया जाएगा, जिनके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशन किया गया है।

5. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 राजपत्र में अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 31.03.2021 से लागू होगी।

6. व्यय विभाग और लेखा महानियंत्रक के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों से संबंधित मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06-पीएंडपीडब्लू(ए) के अनुसरण में एनपीएस के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ दिया गया था और एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन तथा कॉर्पस को सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया था, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में से केवल सरकारी अंशदान तथा उस पर रिटर्न को सरकारी खाते में रखा जाएगा और शेष राशि, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या नामनिर्देशित व्यक्ति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को वापस कर दी जाएगी, जैसाकि केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 में उपबंधित है।

7. ये आदेश दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी होंगे। कर्मचारी का अंशदान, उस पर रिटर्न सहित, मृत्यु होने/बोर्डिंग आउट होने की तारीख से लेकर उस राशि के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए, समय-समय पर लोक भविष्य निधि जमा पर लागू दरों और रीति से संगणित ब्याज सहित यथास्थिति, नामनिर्देशिती(यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/सरकारी कर्मचारी को लौटाया जाएगा।

8. एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी या उसके क॒टुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में केंद्रीय सिवित्र सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्रदान किए गए और उन्हें सरकारी कर्मचारी के एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से भी हितलाभ प्रदान किए गए, पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन का हितलाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्य को (ऐसे मामलों में जहां एनपीएस संचय सरकारी खाते में जमा नहीं किए गए थे या पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी खाते मेँ पहले से वापस नहीं किए गए थे) एनपीएस से मिकासी के समय संचित पेंशन कॉर्पस में से सरकारी अंशदान, उस पर रिटर्न सहित और ब्याज (सरकारी खाते में जमा करने की तारीख तक) के साथ वापस करना होगा, जिसकी संगणना उसी दर और रीति से की जाएगी, जैसाकि पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए समय-समय पर लागू सामान्य भविष्य निधि के मामले में लागू है।

9. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 23.03.2023 के आईडी नोट संख्या 648/91- जीए/2014 और लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 31.03.2023 के यूओ नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए-III सीएस-4308/138 द्वारा, कर्मचारियों के हिस्से और उस पर रिटर्न, अद्यतित ब्याज सहित वापस करने के लिए, यथाप्रदत्त लेखा प्रक्रिया अनुलग्नक-क में संलग्‍न है।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की विषय-वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारियों तथा अपने अधीन संबदध, अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

11. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 17.01.2022 के आईडी नोट संख्या 1(15)/ईवी/2021 के परामर्श से तथा लेखा महानियंत्रक के दिनांक 22.04.2022 के आईडी नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए-III/सीएस-4308 के परामर्श से जारी किया जाता है।

12. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामश्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

(एस. चक्रबर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

refund-of-employees-share-of-nps-with-returns-hindi-om

अनुलग्नक – क

दिनांक 03.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/06/2021-पी&पीडबल्यू(बी) के पैरा (9) में संदर्भित लेखा प्रक्रिया

लेखा प्रक्रिया केवल ऐसे नामनिर्देशित व्यक्ति/सरकारी कर्मचारियों को, कर्मचारी के हिस्से की, उस पर रिटर्न सहित वापसी करने और अदयतन ब्याज का संदाय करने के लिए की जाएगी, जिन्होंने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06-पी&पीडब्लू (ए) के संदर्भ में, केंद्रीय सिविल सेवाएराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निःशक्‍तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिवित्न सेवा/असाधारण पैशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त किया था। यह प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

  1. ऐसे कर्मचारेयों की बाबत जिनकी अनंतिम पेंशन या कुट्ंब पेंशन का संदाय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में पहले से ही किया जा रहा था, पीएफआरडीए से प्राप्त कर्मचारी अंशदान और उस पर रिटर्न सहित नियोक्ता अंशदान की पूरी रकम “एमएच-0071-अंशदान और वसूली पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ। 01-सिविल, 101 -अभिदान और अंशदान, 01-एनपीएस अभिदाताओं की बाबत संचित पेंशन धन” में जमा की गई थी।
  2. कार्यालय अध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, सरकारी खातों(अर्थात एमएच 0071-अंशदान और वसूली एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 01-सिविल, 101-अभिदान और अंशदान, 01-एनपीएस अभिदाताओं की बाबत संचित पेंशन धन) में जमा एनपीएस संचित विवरण दर्शाने वाले चालान की प्रति और कर्मचारियों के अन्य विवरण जैसे प्रान(PRAN), अंशदान की अवधि, कर्मचारी की अशक्तता या मृत्यु की तारीख आदि की पुष्टि करते हुए राशि(कर्मचारी अंशदान और उस पर रिटर्न) का द्विभाजन करेंगे।
  3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सुझआए गए एनपीएस संचयों का विवरण एनएसडीएल दवारा प्रदत्त विवरणों से मेल खाता है या पीएफआरडीए के गठन से पूर्व सरकारी रिकॉर्डों से मेल खाता है। इस राशि का मिलान वेतन एवं लेखा अधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों से भी किया जाए।
  4. वेतन एवं लेखा अधिकारी एक अंतरण प्रविष्टि तैयार करेगा और कमचारी अंशदान की द्विभाजन राशि और कर्मचारी अंशदान पर रिटर्न को मूल रूप से जमा किए गए शीर्ष (अर्थात् एमएच 0071-अंशदान और वसूली एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ) से एमएच 8342- अन्य जमा, 117- सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” में अंतरित करेगा।
  5. संचित निधि के भुगतान की प्रस्तावित तारीख तक द्विभाजन राशि (अर्थात कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर रिटर्न) पर ब्याज की संगणना संबंधित कर्मचारियों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  6. ब्याज की संगणना को संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा एक प्राधिकारी के रूप में सत्यापित किया जाएगा।
  7. वेतन एवं लेखा अधिकारी शीर्ष “एमएच-2049-ब्याज का भुगतान, 69-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 101-जमा पर ब्याज, 29-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना पर ब्याज। 01 -टियर-1 के अंतर्गत अंशदान पर ब्याज” को डेबिट करते हुए और “एमएच 8342-अन्य जमा, 117- सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, 01-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का अंशदान” को क्रेडिट करते हुए ब्याज राशि की अपेक्षित लेखा प्रविष्टि करेगा।
  8. ब्याज की संगणना करने और वेतन एवं लेखा अधिकारी से सत्यापित होने के पश्चात, आहरण एवं संवितरण अधिकारी कुल राशि का बिल तैयार करेगा और वेतन एवं लेखा अधिकारी को भेजेगा जिसमें कर्मचारियों के विवरण जैसे कि प्रान(PRAN) और द्विभाजन राशि, ब्याज राशि आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा।
  9. वेतन एवं लेखा अधिकारी अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बिल्र राशि की पुष्टि करेगा।
  10. वेतन एवं लेखा अधिकारी “8342-अन्य जमा, 117-सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, 01-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का अंशदान” शीर्ष को डेबिट करते हुए बिल का भुगतान करेगा।
  11. वेतन एवं लेखा अधिकारी संबंधित एनपीएस कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में अपेक्षित प्रविष्टि भी करेगा।

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