राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा अंशदान संबंधी- DoP&PW का दिनांक 07.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा अंशदान संबंधी- DoP&PW का दिनांक 07.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा अंशदान संबंधी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 07.10.2024 का कार्यालय आदेश।

सं.-5 7/03/2022-पी&पीडब ल्यू(बी)/836 1(2)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्‍ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा अंशदान-संबंधी।

English: Contribution by the Government to the National Pension System: DoP&PW O.M. dated 07.10.2024

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पैंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का नियम 7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदानों से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 7 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी। केंद्र सरकार प्रतिमास केंद्र सरकार के कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी। देय अंशदान की रकम को अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा।

3. सरकार द्वारा उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अनुसार अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण; या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए छूट्टी दी जाती है, और ऐसी छुट्टी के दौरान, छुट्टी वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है, तो सरकार नोशनल परिलब्धि जिसमें इन नियमों के नियम 5 में निर्दिष्ट छटटी वेतन और महंगाई भत्ता, गैर अभ्यास भत्ता सम्मिलित है, का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत की राशि का अंशदान करेगी।

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4. सरकारी कर्मचारी के निलंबन के अधीन होने की दशा में, सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी को संदत्त निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जा सकेगा। यदि अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था तो निलंबन की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई जाएगा अंशदान नहीं किया जाएगा।

5. तथापि, जहां जांच के निष्कर्ष पर सरकार दवारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या छुटटी माना जाता है, जिसके लिए छुटटी वेतन संदेय है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकार दवारा अंशदान का निर्धारण उन परिल्ब्धियों के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए अभिदाता निलंबन की अवधि के लिए हकदार हो जाता है। सरकार द्वारा जमा की जाने वाले अंशदान की राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई अंशदान की राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार दवारा यथानिर्णित ब्याज की दर होगी।

6. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय अथवा किसी अन्य अंतराष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दवारा समय-समय पर जारी आदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

7. अभिदाता द्वारा अंशदान की राशि के प्रेषण के मामले में समयसीमा के लिए यथालागू उपबंध सरकार द्वारा अंशदान के प्रेषण के मामले में भी लागू होंगे। अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, इन नियमों के नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित, विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की जा सकेगी।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यात्रयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कामिकों के संज्ञान में लाएं।

ह./-
(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

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