अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए पारस्परिक विनिमय आधार पर स्थानांतरण के लिए समय-सीमा: आरबीई सं. 132/2023 दिनांकः 01.12.2023
आरबीई सं. 132/2023
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)
सं. ई(एनजी)I/2023/टीआर/31
नई दिल्ली, दिनांकः 01.12.2023
महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
विषयः सभी क्षेत्रीय रेलों में अराजपत्रित रेल कर्माचारियों के लिए पारस्परिक विनिमय आधार पर स्थानांतरण के लिए समय-सीमा।
संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 09.05.2018 का पत्र संख्या ई(एनजी)।-2017/टीआर/24
2. बोर्ड का दिनांक 11.01.2019 का पत्र संख्या ई(एनजी)।-2018/टीआर/8
कृपया बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन (1) और (2) पत्रों का अवलोकन करें जिनमें पारस्परिक विनिमय आधार पर अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए निर्देश अंर्तविष्ट हैं। हाल ही में, विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक विनिमय आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई में महत्वपूर्ण विलंब पाया गया है। इस मामले को प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारियों की बैठक में भी ध्यान में लाया गया था। तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 11.01.2019 के पत्र के पैरा 10 द्वारा जारी पारस्परिक विनिमय आधार पर स्थानांतरण के लिए रूपरेखा/समय-सीमा बोर्ड के निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए दोहराया जा रहा हैः
क्रम संख्या | गतिविधि |
(i) | पर्यवेक्षकों द्वारा मंडल के कार्मिक विभाग को आवदेन अग्रेषित करना:
इस चरण में सत्यापित किया जाना चाहिए कि निर्धारित आवेदन फार्म दोनों कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं पूर्ण रूप से भरा गया है और उस में दी गई जानकारी सही है। कारखाना कर्मचारियों के मामले में इसे कारखाना में ही किया जाएगा। 10 दिन में |
(ii) | मंडल कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करना:
क. मंडल नियंत्रक पद: मंडल कार्मिक विभाग अपेक्षित दस्तावेजों सहित अनुरोध पत्र को सीधे जिस मंडल के लिए स्थानांतरण मांगा गया है, को अग्रेषित करेगा। अग्रेषित पत्र में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम का अनिवार्य रूप से उल्लेखित होना चाहिए। कारखाना कर्मचारियों के संबंध में, यह कार्य मुख्यं कारखाना प्रबंधक अथवा निम्न प्राधिकारी जिसे शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है द्वारा किया जाएगा। ख. मुख्यालय नियंत्रक पदः कार्मिक विभाग सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन क्षेत्रीय मुख्यालय (मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय) को अग्रेषित करेगा। 15 दिन में |
(iii) | मुख्यालय कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करना (मुख्यालय नियंत्रक पदों के लिए):-
मंडल/कारखाना से विधिवत् अग्रेषित आवेदन के प्राप्त होने पर , मुख्यालय कार्मिक विभाग कार्यालय इसे संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई को अग्रेषित करेगा। 15 दिन में |
(iv) | स्वीकृति भेजना: संबंधित मुख्यालय/मंडल का कार्मिक विभाग अग्रेषित मुख्यालय/मंडल को (जैसा भी मामला हो) अपनी स्वीकृति जारी करेगा।
10 दिन में |
(v) | स्थानांतरण आदेश जारी करनाः प्राप्तकर्ता मुख्यालय/मंडल से सहमति प्राप्त होने पर, स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने चाहिए।
10 दिन में |
(vi) |
अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र और सेवा रिकार्ड भेजना: बोर्ड के दिनांक 21.11. 2001 के पत्र संख्या ई(एनजी)I-2001/टीआर/16 के अनुसार संबंधित कार्मिक विभाग को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी (कर्मचारियों) के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र और सेवा रिकार्ड नए मंडल/जोन इत्यादि को शीघ्र भेज दिए गए हैं। संबंधित कर्मचारी को सेवा रिकार्ड की सत्यापित छाया प्रति दी जानी चाहिए। 15 दिन में |
2. इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 09.05.2018 के पत्र संख्या (उपरोक्त (1) में संदर्भ के अंर्तगत) यह भी दोहराया जाता है कि सभी पारस्परिक स्थानांतरण मामले में जहां अर्थात् पाने वाले और कार्यमुक्त करने वाले रेलवे/इकाइयों दोनों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया है, बिना किसी भार-मोचक की प्रतीक्षा या दोनों कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर शीघ्र कार्यमुक्त कर दिया. जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी संदेह की स्थिति में पारस्परिक स्थानांतरण आदेशों के जारी होने के एक ससाह के भीतर सबसे पहले वरिष्ठ व्यक्ति को आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा।
(संजय कुमार)
उपनिदेशक स्था. (अराज.)
रेलवे बोर्ड
फोन नं. 011-23303658
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