Personal Record of Pensioners / पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड – Maintenance, Change of nominee, Grievances and Welfare of Pensioners

HomePension

Personal Record of Pensioners / पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड – Maintenance, Change of nominee, Grievances and Welfare of Pensioners

Personal Record of Pensioners / पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड – Maintenance, Change of nominee, Grievances and Welfare of Pensioners

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 989
(TO BE ANSWERED ON 26.07.2023)

PERSONAL RECORD OF PENSIONERS

989. SHRI VINOD KUMAR SONKAR:
SHRI RAJVEER SINGH (RAJU BHATYA):
SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Government has extant rules/ regulations for maintenance of personal records of the Central Government Pensioners (CGPs) in the country and if so, the details thereof;

(b) whether the CGPs are allowed to get their name changed or surname added in their service book after the retirement from the service and if so, the details thereof including Standard Operating Procedure (SOP) of the same;

(c) whether the Pensioners are allowed to change his/her dependent nominee to receive the family pension after his/her retirement and if so, the details thereof including the SOP in this regard;

(d) whether the Government has appointed any nodal officer for the grievances of pensioners in the country and if so, the details thereof; and

(e) the other steps being taken by the Government for the welfare of pensioners in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)

(a): Government has introduced online system of pension processing and sanctioning of pensionary benefits to Central Government employees and relevant personal information is captured in the system.

(b): Central Government Pensioners are allowed to change their name/surname in the Services Book in accordance with the instructions applicable to Government servant for change of these details in service book records during service.

(c): Family Pension is given to family of deceased Government servant in accordance with the provisions of CCS (Pension) Rules. However a pensioner can update his family details after retirement.

(d): Government has an online pension grievance redressal mechanism namely “CPENGRAM” and the Nodal Officers have been appointed in each Ministry/Department for handling of grievances of Pensioners.

(e): Government has taken following steps for the welfare of Central Government Pensioners:-

  1. Simplification of rules and procedures for pensioners and family pensioners
  2. Implementation of online pension processing and sanctioning system namely “Bhavishya”
  3. Implementation of online Pension grievance redressal mechanism namely “CPENGRAM”
  4. Implementation of a Digital system for submission of life certificate “Jeevan Pramaan”’
  5. Conducting of Pensioners Awareness Programmes and Pre-Retirement Counselling Workshops

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 989
(दिनांक 26-07-2023 को उत्तर देने के लिए)

पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड

989. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया सरकार के पास देश में केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों (सीजीपी) के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए मौजूदा नियम/विनियम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ख) क्‍या केंद्रीय सरकारी पैंशनभोगियों को सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सेवा पुस्तिका में नाम बदलने या उपनाम जोड़ने की अनुमति है और यदि हां, तो मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ग) कया पेंशनभोगियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने आश्रित नामांकित व्यक्ति को बदलने की अनुमति है और यदि हां, तो इस संबंध में एसओपी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्‍या सरकार ने देश में पेंशनभोगियों की शिकायतों के लिए कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किया है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश में पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अन्य कया कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रोसेसिंग और पेंशन हितलाभों की संस्वीकृति के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है और सुसंगत व्यक्तिगत जानकारी इस प्रणाली में दर्ज की जाती है।

(ख) केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को सेवा के दौरान सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड में इन ब्यौरों में परिवर्तन करने के लिए सरकारी कर्मचारी पर लागू निर्देशों के अनुसार सेवा पुस्तिका में अपने नाम उपनाम/में परिवर्तन करने की अनुमति है।

(ग) केंद्रीय सिवित्र सेवानिय (पेंशन)मावली के उपबंधों के अनुसार दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को कुटुंब पेंशन दी जाती है। तथापि, पेंशनभोगी अपने परिवार के ब्यौरे को सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ अद्यतित कर सकता है।

(घ) सरकार के पास “सीपेनग्राम्स नामक ऑनलाइन पेंशन शिकायत निवारण “प्रणाली है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

(ड.) सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-:

  1. पेंशनभोगियों एवं कुट्रंब पेंशनभोगियों के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण
  2. “भविष्य”नामक ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग और संस्वीकृति प्रणाली का कार्यान्वयन
  3. “सीपेनग्राम्स “नामक ऑनलाइन पेंशन शिकायत निवारण तंत्र का कार्यान्वयन
  4. जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए “जीवन प्रमाण”डिजिटल प्रणाली का कार्यान्वयन
  5. पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम और सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाल्राओं का आयोजन

*****

View/Download the PDF

COMMENTS

WORDPRESS: 0