पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा नाम का परिवर्तन: रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 54/2023 दिनांक 17.04.2023
आरबीई सं. 54/2023
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAY
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)
सं. ई(एनजी)-2022/एनएम/2
नई दिल्ली, दिनांक 17.04.2023
महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची के अनुसार)
विषय: पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा नाम का परिवर्तन।
आपका ध्यान भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-I के अध्याय XII के पैराग्राफ 1201 में अंतर्विष्ट उपबंध की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें रेल सेवक (सेवा में) द्वारा नाम के परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
एक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा नाम के परिवर्तन के संबंध में स्पष्टीकरण/लागू दिशानिर्देश मांगे गए हैं। इस मामले की पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय के परामर्श से जांच की गई है। यह उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी कर्मचारियों अथवा पति/पत्नी के पेंशन भुगतान आदेश में नाम/कुलनाम के परिवर्तन के लिए पेंशन नियमों में कोई पृथक प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। कर्मचारी के सेवा अभिलेखों/सेवा पुस्तिका के आधार पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाता है। भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-I के अध्याय XII में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
इससे विसमुलेधि/एफ एंड जी/उरे के दिनांक 05.12.2022 के पत्र सं. 96/एडमिन/सी/17/एसआरएस का निपटान हो गया है।
(संजय )
उप निदेशक, स्थापना(अराज.)
रेलवे बोर्ड
टेली नं. 23303658
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