New Option for Higher Pension by EPF Pensioners ईपीएफ पेंशनभोगियों के लिए उच्च पेंशन का नया विकल्प
The EPF is a retirement benefits scheme available to employees in India. Under this scheme, a certain percentage of the employee’s salary is deducted every month and deposited into an EPF account. The employer also contributes an equal amount to the employee’s EPF account. Upon retirement, the employee is entitled to a lump sum withdrawal from the EPF account and a monthly pension for life.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1847
TO BE ANSWERED ON 16.03.2023
NEW OPTION FOR HIGHER PENSION BY EPF PENSIONERS
1847. DR. JOHN BRITTAS:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a) the total number of EPF beneficiaries on account of enabling the new joint option for higher pension as per the recent Supreme Court’s judgment;
(b) the quantum of monthly pension payout on account of the new pensioners in the higher option category;
(c) whether Government would consider granting an option to those employees, to enable them to contribute towards Pension Scheme on their own, where employers are not contributing on actual
salary; and
(d) if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI)
(a) & (b): The total number of beneficiaries in accordance with the directions given in the Hon’ble Supreme Court judgement dated 04.11.2022 will depend upon the employees exercising joint option and the number of such employees who are eligible. The quantum of monthly pension pay out for such pensioners will depend upon the number of eligible members exercising the option for pension at higher salary. Till 09.03.2023, 1,20,279 applications/ joint options were applied online at Unified Portal of Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) by the employees.
(c): As per instructions issued by EPFO in accordance with the judgment of Hon’ble Supreme Court dated 04.11.2022, joint option for pension on higher wages is available to only those employees where employee’s and employer’s contributions were on actual salary exceeding the prevalent wage ceiling and who did not exercise joint option under the para 11(3) of the pre-amendment Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 (since deleted) while being members of the EPS, 1995 and were members prior to 01.09.2014 and continued to be members on or after 01.09.2014.
(d): No such provision exists in EPS, 1995.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1847
गुरूवार, 16 मार्च, 2023 /25 फाल्गुन, 1944 (शक)
ईपीएफ पेंशनभोगियों के लिए उच्च पेंशन का नया विकल्प
1847. डा. जॉन ब्रिटास:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) उच्चतम न्यायात्रय के हात्र के निर्णय के अनुसार उच्च पेंशन के लिए नए संयुक्त विकल्प को संभव बनाने के कारण ईपीएफ लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई है;
(ख) उच्च विकल्प श्रेणी में नए पेंशनभोगियों के संयुक्त विकल्प सक्षम खाते में मासिक पेंशन भुगतान की राशि क्या है;
(ग). क्या सरकार उन कर्मचारियों को कोई विकल्प देने पर विचार करेगी, जिससे वे अपनी स्व-पेंशन योजना में योगदान अंशदान करने में सक्षम हो सकें, जहां नियोक््ता वास्तविक वेतन पर योगदान/ अंशदान नहीं कर रहे हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
श्रम ओर रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क) और (ख): माननीय उच्चतम नन््यायात्रय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की कुल संख्या, संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों और पात्र कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करेगी। ऐसे पेंशनभोगियों के लिए मासिक पेंशन भुगतान की राशि उच्च वेतन पर पेंशन के विकल्प का प्रयोग करने वाले पात्र सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी। दिनांक 09.03.2023 तक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एकीकृत पोर्टल पर कर्मचारियों द्वारा 1,20,279 आवेदन/संयुक्त विकल्प के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था।
(ग): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुसार ईपीएफओ द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर, उच्च वेतन पर पेंशन का संयुक्त विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जहां कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान वास्तविक वेतन पर प्रचलित वेतन सीमा से अधिक था और जिन्होंने ईपीएस, 1995 के सदस्य होने के दौरान, पूर्व-संशोधित कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 (हटाए गए) के पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और दिनांक 01.09.2014 से पूर्व वे इसके सदस्य थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके पश्चात् सदस्य बने हुए हैं।
(घ): ईपीएस, 1995 में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।
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