Pension Fixation Procedure under GFR / सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के अंतर्गत पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
RAJYA SABHA
UN-STARRED QUESTION NO. 2307
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, 21% MARCH, 2023
PENSION FIXATION PROCEDURE UNDER GFR
2307. Dr. RADHA MOHAN DAS AGRAWAL:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
a) whether the General Financial Rules (GFR) of the Central Government apply only to the Central Government or apply to all the States, in a uniform manner;
b) whether the pension should be basically determined by the collective decision of the Cabinet under the Financial Rules or it could be done through an administrative order without the decision of the Cabinet; and
c) whether the fixation of pension at State level through an administrative order remains legally tenable, the details thereof?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)
(a) GFRs shall be applicable only to all Central Government Ministries/Departments, attached and subordinate bodies. The provisions contained in GFRs are deemed to be applicable to central Autonomous Bodies except to the extent the bye-laws of an Autonomous Body provides for separate Financial Rules which have been approved by the Government.
(b) & (c): The matter pertaining to pension in respect of Central Government are regulated by relevant service rules. Any changes therein are processed in terms of procedure prescribed in the Transaction of Business rules 1961 read with Allocation of Business rules 1961. The service conditions of the State Government employees do not come under the purview of Central Government.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संखया – 2307
मंगलवार, 27 मार्च, 2023/30 फ़ाल्गुन, 71944 (शक)
सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के अंतर्गत पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया
2307. डा. राधा मोहन दास अग्रवाल:
क्या कित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) कया केन्द्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) केवल केन्द्रीय सरकार पर लागू होते हैं अथवा सभी राज्यों पर एक समान तरीके से लागू होते हैं;
(ख) क्या पेंशन का निर्धारण मूल रूप से वित्तीय नियमों के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सामूहिक निर्णय दवारा किया जाना चाहिए या यह मंत्रिमंडल के निर्णय के बिना प्रशासनिक आदेश के माध्यम से किया जा सकता है; और
(ग) क्या प्रशासनिक आदेश के माध्यम से राज्य स्तर पर पेंशन का निर्धारण कानूनी रूप से मान्य है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) केवल केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ निकायों पर लागू होगा। जीएफआर में निहित प्रावधानों को केन्द्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू माना जाता है, सिवाय इसके कि एक स्वायत्त निकाय के उप-नियमों के लिए अलग वित्तीय नियम उपलब्ध है जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के संबंध में पेंशन से संबंधित मामले सुसंगत सेवा नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। इनमें किसी भी परिवर्तन को कार्य आवंटन नियम, 1961 के साथ पठित कार्य संचालन नियम, 1961 में निधारित प्रक्रिया के अनुसार संशाधित किया जाता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केन्द्र सरकार के दायरे में नहीं आती हैं।
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