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Medical Benefits under CS (MA) Rules, 1944 सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा लाभ

Medical Benefits to Central Government employees and Pensioners under CS (MA) Rules, 1944 / सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चिकित्सा लाभ

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO: 376
ANSWERED ON: 3RD FEBRUARY, 2023

MEDICAL BENEFITS UNDER CS (MA) RULES, 1944

376. MS. MIMI CHAKRABORTY:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:-

(a) whether the Government has proposed for an alternative option for CGHS facilities to the pensioners of Union Government and if so, the details thereof;

(b) whether under CS (MA) Rules, 1944 retirees are not entitled to medical benefits and there are different medical facilities rules under CGHS for serving employees and the pensioners of Union Government and if so, the details thereof alongwith the reasons for not introducing uniform CGHS options for all Central Government employees and pensioners;

(c) whether it is also a fact that there are same CS (MA) Rules, 1944 for Central Government employees and pensioners who are residing out of CGHS areas and if so, the details thereof;

(d) whether the Government proposes to merge both medical facilities rules and introduce uniform CGHS options for all serving Central Government employees and pensioners at par thereof, and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)

(a) to (e) Central Government Health Scheme (CGHS), a subscription based scheme, is a supplement and complement to already existing Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944. As per extant CGHS guidelines, residence alone is the criterion for availing medical services by the serving as well as retired Central Government employees. CS(MA) Rules, 1944 are applicable only to serving Central Government Employees. These rules are not applicable to pensioners. Central Government Pensioners residing in non-CGHS covered areas have the following options:

  1. They can avail Fixed Medical Allowance (FMA) in lieu of OPD facilities under CGHS.
  2. They can also avail benefits of CGHS (OPD & IPD) by registering themselves in the nearby CGHS covered city after making the required subscription.
  3. They also have the option to avail FMA for OPD treatment and CGHS for IPD treatments after making the required subscriptions as per CGHS guidelines.

Thus, all Central Government employees and pensioners and their eligible dependent family members are entitled to avail medical services under CGHS as per their choice.

***

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 376
दिनांक 03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा लाभ

376. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्‍या सरकार ने केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को सीजीएचएस सुविधाओं की वैकल्पिक सुविधा का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ख): क्या सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत सेवानिवृत्त चिकित्सा लाभ के हकदार नहीं हैं और केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सीजीएचएस के तहत अलग-अलग चिकित्सा सुविधाएं नियम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक समान सीजीएचएस विकल्प शुरू नहीं किए जाने के क्‍या कारण हैं;

(ग): क्या यह भी सच है कि सीजीएचएस क्षेत्रों से बाहर रहने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए समान सीएस (एमए) नियम, 1944 हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(घ): क्‍या सरकार का विचार दोनों चिकित्सा सुविधा नियमों का विलय करने और केन्द्र सरकार के सभी सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक समान सीजीएचएस विकल्प शुरू करने का हैं; और

(ङ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ ): केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), एक अंशदान आधारित स्कीम, पहले से विद्यमान सेंट्रल सर्विस (मेडिकल अटेंडेट) रूल, 1944 के संप्रक और अनुपूरक के रूप में वर्ष 1954 में शुरू की गई थी। वर्तमान सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार, सेवारत और सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए केवल निवास स्थान ही मानदंड है। सीएस (एमए) नियम, 1944 केवल केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये नियम पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों जो सीजीएचएस के अंतर्गत नहीं आते, में रहने वाले केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के पास निम्नलिखित विकल्प हैं:

  1. वे सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधाओं के बदले निश्चित चिकित्सा भत्ते (एफएमए) का लाभ उठा सकते
    हैं।
  2. वे आवश्यक अंशदान का भुगतान करने के बाद सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए समीपस्थ शहर में स्वंय को पंजीकृत करके सीजीएचएस (ओपीडी और आईपीडी) का लाभ भी उठा सकते हैं।
  3. सीजीएचएस दिशानिदेशों के अनुसार उनके पास आवश्यक अंशदान का भुगतान करने के बाद ओपीडी उपचार के लिए एफएमए और आईपीडी उपचार के लिए सीजीएचएस का लाभ उठाने का विकल्प भी है।

इस प्रकार, केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी और उनके आश्रित/पात्र परिवार के सदस्य अपनी पसंद के अनुसार सीजीएचएस के तहत चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार हैं।

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COMMENTS

WORDPRESS: 2
  • shailendra kumar sharma 1 year ago

    Whether consulattation fees of treatment at govt. doctors home has revised und MA(CS)Rules Please sent revised rate of consultations fees

  • shailendra kumar sharma 1 year ago

    whether consultation fees of treatment at GOvt. doctors residence is revised ,if so please advises revised rate of consultation fees as employess get treatment at govt.docotrs residence