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Admissibility of Ration Money Allowance during Work Related Illness & Injury Leave and Child Care Leave: Railway Board RBE No. 79/2022

Admissibility of Ration Money Allowance (RMA) during Work Related Illness & Injury Leave (WRIIL) and Child Care Leave (CCL): Railway Board RBE No. 79/2022

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBE No. 79/2022

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

New Delhi, dated: 11.07.2022

The General Managers,
All Indian Railways and
Production Units etc.

Sub: Admissibility of Ration Money Allowance (RMA) during Work Related Illness & Injury Leave (WRIIL) and Child Care Leave (CCL).

The issue of admissibility of Ration Money Allowance (RMA) during Work Related Illness & Injury Leave (WRIIL) and Child Care Leave (CCL) has been under consideration of Railway Board for some time.

2. The matter has been examined in Board’s Office in consultation with Ministry of Home Affairs. In Indian Railways, RMA is paid to non-gazetted RPF/ RPSF personnel. The admissibility of RMA during CCL and WRIIL to such non-gazetted RPF/RPSF personnel will be as under:

c. During CCL, RMA would be as admissible at full rate for the first 60 days and at half rate for next 60 days of CCL to non-gazetted RPF/RPSF personnel. No RMA will be admissible beyond 120 days, if CCL is availed for more than 120 days at a stretch.

d. RMA will be paid at full rate during the entire period of hospitalization on account of WRIIL. If free diet is given during hospitalization period, then no RMA will be admissible for such period. For period beyond hospitalization, the eligible non-gazetted RPF/ RPSF personnel on IRs will be paid full pay and allowances, with no limit regarding the period of leave.

3. The other terms and conditions as stipulated in Board’s letter of even number dated 14.06.2018 and para 4 of Board’’s letter of even number dated 10.06.2009 remain unchanged.

4. Please acknowledge receipt.

(N P Singh)
Joint Director/E(P&A),
Railway Board


भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 79/2022

सं. ई(पी एंड ए)I-2005/एएलत्रएल/आरपीएफ-2

नई दिल्‍ली, दिनांक 11.07.2022

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय: कार्य के दौरान’ बीमारी एवं चोट अवकाश (डब्ल्यू्आरआईआईएल) और चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के दौरान राशन मनी भत्ते की स्वीकार्यत्ता।

कार्य के दौरान बीमारी एवं चोट अवकाश (डब्ल्यूआआआईआईएल) और चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के दौरान राशन मनी भत्ते की स्वीकार्यता का मामल्रा कुछ समय से रेलवे बोर्ड में विचाराधीन है।

2. गृह मंत्रालय के परामर्श से बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच करवाई गई है। भारतीय रेल में राशन मनी भत्ता अराजपत्नित रेल सुरक्षा बल/रैल सुरक्षा विशेष बल के कार्मिकों को दिया जाता है। ऐसे अराजपत्रित रेल सुरक्षा बल सुरक्षा विशेष बल के कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव और कार्य के दौरान बीमारी एवं चोट अवकाश के दौरान राशन मनी भत्ते की स्वीकार्यता निम्नानुसार होगी:

ग) चाइल्ड केयर लीव के दौरान, अराजपत्रित रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव के पहले 60 दिनों के लिए राशन मनी भत्ता पूर्ण दर पर और अगले 60 दिनों के लिए आधी दर पर स्वीकार्य होगा। यदि चाइल्ड केयर लीव लगातार 120 दिनों से अधिक ली जाती है, तो 120 दिनों के बाद कोई राशन मनी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

घ) कार्य के दौरान बीमारी एवं चोट अवकाश के संबंध में अस्पताल्न में भर्ती होने की पूरी अवधि के दौरान राशन मनी भत्ते का पूर्ण दर पर भुगतान किया जाएगा। यदि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान खाना मुफ्त दिया जाता हैं तो ऐसी अवधि के लिए राशन मनी भत्ता नहीं दिया जाएगा| अस्पताल से बाहर आने के बाद की अवधि के लिए भारतीय रेल में पात्र अराजपत्रित रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कार्मिकों को छुट्टी की अवधि से संबंधित बिना किसी सीमा के वेतन और भत्तों का पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

3, बोर्ड के दिनांक 14.06.2018 के समसंख्यक पत्र और बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. कृपया पावती दें।

(एन.पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक/ई(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

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