राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करना

HomeRules

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करना

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करना

सं0-प्रशा /हि0क0/909/न . रा. का. स
कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प0क0)
चंडीगढ़- 160009
दिनांक- 27 /06/ 2022

सेवा में

प्रभारी अधिकारी
1. कार्यालय लेखा अधिकारी,दुर्ग अभियन्ता (आर&डी) चंडीगढ़
2. कायलिय लेखा अधिकारी,दुर्ग अभियन्ता (एन.ए.एम.एस) अमृतसर
3. कार्यालय लेखा अधिकारी,दुर्ग अभियन्ता, बसौली
4. कार्यालय स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी, सी ओ डी, दिल्‍ली छावनी
5. कार्यालय स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी, (सी) , दिल्‍ली छावनी
6. कार्यालय लेखा अधिकारी,दुर्ग अभियन्ता, (नई दिल्‍ली) दिल्‍ली छावनी
7. कार्यालय लेखा अधिकारी,दुर्ग अभियन्ता, (वायु सेना) गुडगाँव
8. कार्यालय स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी, (सी) , पठानकोट
9. कार्यालय लेखा अधिकारी,दुर्ग अभियन्ता, जतोग

विषय- राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करना।

रक्षा लेखा विभाग (र.ले.वि) मुख्यालय के दिनांक-06-05-2022 के पत्र सं0-0746/हिं.क./रा.भा./ अधिसूचना द्वारा सूचित किया गया है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार यदि केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्यरत 80 प्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है तो उस कार्यालय को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कराना अनिवार्य है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आपके कार्यालय से संबंधित सूचना संलग्न प्रपत्र एवं सिफारिश पत्र में विधिवत रुप से भरकर ई-मेल द्वारा अतिशीध्र प्रेषित करें ताकि मुख्यालय कार्यालय को आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा सके।

संलग्न- यथोपरि

समूह अधिकारी ( हिंदी )

notification-of-central-offices-under-rajbhasha-rules-1976

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करवाने के संबंध में कार्यालय प्रमुख की सिफारिश

मैं (नाम एवं पदनाम) …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. (कार्यालय का नाम) के कार्यालय प्रमुख की हैसियत से दिए गए आँकड़ों के आधार पर …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….  (कार्यालय का नाम) को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित करवाने की सिफारिश करता/करती हूँ।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर …. …. …. …. ….
नाम एवं पदनाम …. …. …. …. …. …. …. ….
दिनांक …. …. …. …. (द्विभाषी रबड़ मुहर के साथ)

नोट : आँकड़े देने के लिए अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) का ही प्रयोग किया जाए।

Source: Click here to view/download the PDF

COMMENTS

WORDPRESS: 0