Proposal for Additional quantum of Pension पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए प्रस्ताव: At the rate of 5%, 10% and 15% of basic pension on attaining the age of 65 years, 70 years and 75 years
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2520
(TO BE ANSWERED ON 24.03.2022)
PROPOSAL FOR ADDITIONAL QUANTUM OF PENSION
2520 SHRI NARAIN DASS GUPTA:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether the present pensions in the lower rungs are commensurate to the current higher cost of living, if adjusted to the rate of inflation;
(b) whether the proposal of the Parliament Standing Committee on additional quantum of pension to central pensioners below 80 years of age is being considered;
(c) whether Government has prepared a roadmap to implement the recommendations of the Standing Committee; and
(d) whether the re-implementation of the old pension policy is being considered by Government as pension is the only means of sustenance after retirement for a large section of the society?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a): Yes, Sir. In order to protect the erosion in the real value of basic pension on account of inflation, Dearness Relief is granted to the pensioners and family pensioners of Central Government. The rates of the Dearness Relief are revised periodically, at every six months, on the basis of rate of inflation as per All India Consumer Price Index for Industrial Workers released by Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment.
(b) & (c): In its 110th report, the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice expressed the view that the Government should sympathetically consider the demand of Pensioners’ Associations for additional quantum of pension at the rate of 5%, 10% and 15% of basic pension on attaining the age of 65 years, 70 years and 75 years, respectively to the pensioners and recommended the Department of Pension & Pensioners’ Welfare to pursue the matter with Ministry of Finance. Accordingly, after working out the likely financial implications based on the data made available by the concerned Departments, a reference in this regard has been made to Ministry of Finance (Department of Expenditure).
(d): There is no such proposal under consideration of the Government.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2520
पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए प्रस्ताव
(दिनांक 24.03.2022 को उत्तर देने के लिए)
पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए प्रस्ताव
2520 श्री नारायण दास गुप्ता:
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) यदि पेंशन को मुद्रास्फिति की दर से समायोजित किया जाता है तो क्या निचले रैंकों के पेंशनभोगियों की वर्तमान पेंशन जीवन यापन की वर्तमान उच्च लागत के अनुरूप है;
(ख) क्या 80 वर्ष से कम आयु के केन्द्रीय पेंशनभोगियों को संसद की स्थायी समिति के अतिरिक्त पेंशन प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;
(ग) क्या सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नीति को फिर से कार्यान्वित किए जाने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि समाज के एक बड़े वर्ग के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही जीविका का एकमात्र साधन है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क): जी हां, महोदय। मुद्रास्फिति के कारण मूत्र पेंशन के वास्तविक मूल्य में हास से बचाने के लिए केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों और कुट्ंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है। श्रम ब्यूरो, श्रम ओर रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी औदयोगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति दर के आधार पर महंगाई राहत की दरों को आवधिक रूप से प्रत्येक छह महीने में संशोधित किया जाता है।
(ख) और (ग) : कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया कि सरकार को पेंशनभोगियों को क्रमशः 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मूल पेंशन का 5%, 10% और 15% की दर से पेंशन देने की पेंशनभोगी संघों की अतिरिक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने की सिफारिश की। तदनुसार, संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संभावित वित्तीय निहितार्थों की समीक्षा करने के बाद, इस संबंध में एक संदर्भ वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) को प्रस्तुत किया गया है।
(घ): ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
Source: Rajya Sabha PDF View/Download
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What about the pensioners who have committed sin to be alive after 75 years? What is the logic of this Government’s order? In which way they are justifying those who are still alive after 75 yr=ears? Where the Country is leading to?