7th Pay Commission : रेल कर्मचारियों को राहत, बदले गए नाइट ड्यूटी भत्ता (Night Duty Allowance)नियम
नई दिल्ली। रेलवे कर्मचारियों (Railway Employee) के लिए राहत भरी खबर है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में रेल कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत रेलवे ने नाइट ड्यूटी भत्ता (Night Duty Allowance) नियमों में बदलाव किए हैं। इससे रेल कर्मचारियों को ही फायदा मिलेगा। हालांकि यह भी तय किया गया है कि जिन रेल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 43 हजार 600 रुपए से ज्यादा है उन्हें नाइट ड्यूटी (Night Duty) भत्ता नहीं दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें :-
7th pay commission: Payment of Night Duty Allowance (NDA) ; Railway Board RBE No.83/2020
इसके अलावा सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद से जिन्हें भी नाइट ड्यूटी अलाउंस (Night Duty Allowance) दिया गया था उनसे रिकवरी की कही गई थी, लेकिन यहां भी रेल कर्मचारियों को राहत दी गई है। रेलवे ने फिलहाल नाइट ड्यूटी भत्ता रिकवरी (Recovery) पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (Department of Personnel and Training) को भी चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि अलग-अलग हालात में काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट ड्यूटी (Night Duty) भत्ते की व्यवस्था की जाए।
उत्तरी रेलवे (Northern Railway) के दिल्ली मंडल के महामंत्री अनूप शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को राहत देते हुए रेलवे ने फिलहाल के लिए नाइट ड्यूटी भत्ता रिकवरी (Night Duty Allowance Recovery) पर रोक लगा दी है। इसके अलावा रेलवे यूनियनों ने रेल मंत्रालय के सामने नाइट ड्यूटी भत्ता (Night Duty Allowance) मुद्दे उठाया है। दरअसल रेलवे यूनियन की ओर से मांग की गई है कि यदि किसी कर्मचारी को नाइट ड्यूटी (Night Duty) भत्ता नहीं दिया जाता है तो उसे नाइट ड्यूटी में भी ना बुलाया जाए।
भत्ते के लिए तय किया गया फार्मूला
नाइट ड्यूटी भत्ते की कैल्कुलेशन में भी बदलाव किया गया है। बड़ी बात यह है कि नाइट ड्यूटी भत्ता कैल्कुलेशन (Night duty allowance Calculation) की नई व्यवस्था को भी तत्काल लागू कर दिया गया है। अब जो नाइट ड्यूटी भत्ते के लिए नया फार्मूला बनाया गया है उसके मुताबिक [(Basic pay+DA/200] के आधार पर रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह फॉर्मूला सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में लागू किया जाएगा। यानी अब नाइट ड्यूटी अलाउंस (Night Duty Allowance) उनकी बेसिक पे के आधार पर तय होगा। आपको बता दें कि अभी तक एक ग्रेड पे के सभी कर्मचारियों (Employee) को एक ही नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता था। अब नई व्यवस्था के तहत ही ये भत्ता मिलेगा।
Source: [click here]
COMMENTS