गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति स्कीम का संशोधन Revision of Scholarship Scheme for the Children of Non- Statutory Departmental Canteen employees out of Discretionary Fund of Director of Canteens.
सं. 20/1/2011 – निदेशक (सी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
***
लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली दिनांक: 24 दिसंबर, 2019
कार्यालय ज्ञापन
विषय: कैंटीन निदेशक के विवेकाधीन कोष से गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृति स्कीम का संशोधन.
कैंटीन निदेशक के विवेकाधीन कोष में उपलब्ध धनराशि में से गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृति दिए जाने के लिए स्कीम को इस विभाग के दिनांक 3.12.98 के का. ज्ञा. सं. 20/1/88 – निदेशक (कैंटीन) के माध्यम से शुरू किया गया था और इसे दिनांक 02.09.2011 के का. ज्ञा. सं. 20.1.2011- निदेशक (कैंटीन) के माध्यम से संशोधित किया गया था। इस कर्यालय के दिनांक 02.09.2011 के समसंख्यक का. ज्ञा. का अतिलंघन करते हुए संशोधित स्कीम को ऐसे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पिछली कक्षाओं में मेधावी प्रदर्शन किया है। शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से शुरू की जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण और लागू होने वाली शर्तेँ निम्नवत हैँ:
छात्रवृतियां
छात्रवृतियों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-
क्रम. सं. | छात्रवृति का नाम/ कक्षा | छात्रवृति की संख्या | प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशी |
1. | कक्षा IX, X अथवा मैट्रिकुलेशन | चार (प्रत्येक कक्षा के लिए दो छात्रवित्तियां) | रु. 1000/- प्रतिषवर्ष |
2. | कक्षा XI,XII अथवा इंटरमीडिएट अथवा पीयूसी ( गैर-विज्ञान वर्ग हेतु ) | दो ( प्रत्येक कक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति ) | रु. 1000/- प्रतिषवर्ष |
3. | कक्षा XI,XII अथवा इंटरमीडिएट अथवा पीयूसी ( विज्ञान वर्ग हेतु ) | दो ( प्रत्येक कक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति ) | रु. 1000/- प्रतिषवर्ष |
4. | त्रिवर्षीय स्नातक ( विज्ञान वर्ग हेतु ) | तीन ( प्रत्येक कक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति ) | रु. 2500/- प्रतिषवर्ष |
5. | त्रिवर्षीय स्नातक ( गैर – विज्ञान वर्ग हेतु ) | तीन ( प्रत्येक कक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति ) | रु. 2500/- प्रतिषवर्ष |
6. | द्विवर्षीय परास्नातक ( विज्ञान वर्ग हेतु ) | एक छात्रवृत्ति | रु. 5000/- प्रतिषवर्ष |
7. | द्विवर्षीय परास्नातक ( गैर – विज्ञान वर्ग हेतु ) | एक छात्रवृत्ति | रु. 5000/- प्रतिषवर्ष |
8. | आईटीआई पाठ्यक्रम / अभियांत्रिकी / वास्तुकला में डिप्लोमा पाठ्यक्रम | एक | रु. 5000/- प्रतिषवर्ष |
9. | बी.ई./ बी.टेक | एक | रु. 10,000/- प्रतिषवर्ष |
10. | वास्तुकला स्नातक | एक | रु. 10,000/- प्रतिषवर्ष |
11. | एमबीबीएस / चिकित्सा | एक | रु. 10,000/- प्रतिषवर्ष |
12. | वित्तीय पाठ्यक्रम | एक | रु. 10,000/- प्रतिषवर्ष |
3. छात्रवृत्तियां ( अवार्ड्स ) वार्षिक आधार पर दी जाएंगी तथा प्रतियोगियों को उनके अध्ययनों के दौरान नई छात्रवृत्ति ( अवार्ड्स ) प्रदान किये जाने हेतु विचार किये जाने के लिए पूर्व अध्ययन वर्ष में प्रतिशत अंको के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा. छात्रवृत्ति ( अवार्ड्स ) सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को अथवा दूसरे स्थान पर रहने वाले ( यदि एक से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है) के सिद्धांत के सख्त अनुपालन में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
शर्तें :-
(क) छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के इच्छुक उम्मीदवार को पूर्व-वर्ष की परीक्षा में समग्र रूप से न्यूनतम 60 % अंक अवश्य प्राप्त किये होना चाहिए.
(ख) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों से संबंधित बच्चों और दिव्यांग बच्चों को न्यूनतम मानदण्ड में 10% अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। स्कूल स्तर तथा स्नातक स्तर पैरा (2) की क्रम संख्या (1) से (5) के लिए 25% छात्रवृत्तियां (अवार्ड्स) ऐसे उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की जाएगी। तथापि, एक अवार्ड स्कीम होने के अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजनों से संबंधित सामान्य आदेश सख्ती से लागू नहीं होंगे। न्यूनतम निर्धारित मानकों को पूरा करने के कारण निर्धारित छात्रवृत्तियां प्रदान न किये जा सकने की स्थिति में, छात्रवृत्तियों (अवार्ड्स) को सामान्य श्रेणी के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
(ग) एक छात्रवृत्ति कक्षा IX एवं X हेतु बालिका के लिए आरक्षित की जाएगी। केवल समग्र अंकों की ही गणना की जाएगी। तथापि, प्रत्येक आवेदक ने सभी विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किया हो।
(घ) केवल ऐसे कैंटीन कर्मचारियों के बच्चे आवेदन करने के पात्र होंगे जो केंद्र सर्कार के कार्यालयों / स्थापनों में कार्यरत हैं और जिन्हें केंद्रीय कर्मचारी घोषित किया गया है।
(ड़) दूरसंचार, डाक आदि विभाग के कैंटीन कर्मचारियों को जिनके लिए पहले से ही अलग छात्रवृत्ति स्किम चल रही है, यह प्रमाणित करना होगा की उनके बच्चे उनके विभाग के अंतर्गत पहले से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
4. छात्रवृत्ति उम्मीदवार के पूर्व वर्षों की परीक्षा में प्रदर्शन पर विचार करने के पश्चात प्रदान की जाएगी। पूर्व वर्षों अर्थात शैक्षणिक वर्ष में अध्ययनों में होने वाले अंतराल हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। सभी आवेदन संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत करने होंगे। आवेदनों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे स्कूल, केंद्रीय / राज्य शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अंक पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां संग्लग्न होनी चाहिए। सत्यापन हेतु बुराए जाने पर मूल प्रमाणपत्रों को भी प्रस्तुत करना होगा।
5. छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:
(क) (i) आधार नामांकन पहचान-पत्र, यदि उसने नामांकन कराया है, अथवा
(ii) आधार नामांकन हेतु किये गए आवेदन की प्रति;
(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा (ii) मतदाता पहचान पत्र अथवा (iii) पैन कार्ड अथवा (iv) पासपोर्ट; अथवा (v) ड्राइविंग लाइसेंस (vi) राशन कार्ड; अथवा (vii) सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।
6. निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय में आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख वर्ष 2020 तथा सभी अनुवर्ती वर्षों के दौरान 31 अक्टूबर होगी। यह अपेक्षित है की छात्रवत्ति (अवार्ड) को अंतिम रूप से आगामी वर्ष के जनवरी माह तक निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी भी स्थिति में विचार में विचार नहीं किया जाएगा।
7. आवेदनों को सम्बंधित संगठन अध्यक्ष माध्यम से निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय अग्रेषित किया जाना चाहिए जो उक्त को नियंत्रक मंत्रालय / विभाग में विभागध्यक्ष के माध्यम से आगे भिजवाएगा।
8. छात्रवृत्तियां प्रदान करने का निर्णय समय-समय पर यथानियुक्त भलीभांति गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा यथा छात्रवृत्तियां प्रदान कर दिए जाने के पश्चात इस मामले में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. यह अनुरोध है की इस स्कीम का सभी सम्बंधित लोगों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
(कुलभूषण मल्होत्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-24646961
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (मानक सूचि के अनुसार) | प्रशासनिक प्रभाग / स्कंध के प्रभारी निदेशक / उप सचिव को संपूर्ण भारत में उनके अधीन सभी सम्बंधित स्थापनों को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु।
संलग्नक -I
संशोधित आवेदन-पत्र
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के का. ज्ञा. सं. 20/1/2011- निदेशक (कैंटीन) के माध्यम से अधिसूचित स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन
क) आवेदक का ब्यौरा (कैंटीन कर्मचारी)
नाम__________ पदनाम __________
पूरा कार्यालयी पता___________ दूरभाष सं. _____
आवासीय पता____________________
स्था.अ.जा./अ.ज.जा. है (यदि हां, तो ई-प्रमाण-पत्र संलग्न करें) ______________________
बैंक का नाम____शाखा का नाम _____बैंक खाता सं.__ बैंक आईएफएससी
कोड_______ बैंक एमआईसीआर कोड _______ आधार सं._______ पैन सं. _______
ख) कैंटीन कर्मचारी के पुत्र /पुत्री का ब्यौरा जिनके लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है।
नाम______ पुत्र /पुत्री ____ जन्मतिथि___ क्या दिव्यांग है (यदि हां, तो
दिव्यांग की प्रकृति और प्रतिशतता का उल्लेख करे हुए चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न करें_______________________
वर्तमान पाठ्यक्रम का नाम और अवधि _________________________
अध्ययन वर्ग (विज्ञान /गैर-विज्ञान)______________________
बोर्ड / विश्वविद्यालय के स्कूल / कॉलेज / संस्थान का नाम जिसके द्वारा उसे मान्यता दी गई है /संबद्ध है______________________
स्कूल /कॉलेज में वर्तमान कक्षा /वर्ष________________
क्या अध्ययन के पूर्व चरण और वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम के बीच कोई अंतराल है। (यदि हां, तो कारणों का उल्लेख करें)______________________
ग) कक्षा /पाठ्यक्रम के पूर्व वर्ष में प्राप्तांकों (विषयवार) का ब्यौरा (अंकपत्र) की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की चाहिए)
परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण वर्ष | अधिकतम अंक | प्राप्तांक अंकों का प्रतिशत |
घ) बच्चे द्वारा पहले ही प्राप्त अथवा आवेदन की गई अन्य छात्रवृत्तियों का ब्यौरा
घोषणा:
मैं घोषणा करता हूं की ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और पूर्ण हैं।
तारीख:______
स्थान:______
(आवेदक के हस्ताक्षर)
(कैंटीन कर्मचारी)
प्रमाणित किया जाता है की कॉलम ‘क’ के अंतगर्त प्रविष्टियां कार्यालय अभिलेखों के आसार सही हैं।
कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)
*आधार संख्या के साथ संलग्न बैंक खाता
आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार आधार संख्या के प्रयोग हेतु सहमति
1. मैं निदेशक (कैंटीन के कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को अपनी आधार संख्या का प्रयोग करने और इसे भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के जनांकीय सूचना के प्रमाणीकरण के प्रयोजना हेतु; नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ बैंक खाते से जुड़े आधार के प्रमाणीकरण के प्रयोजना हेतु; सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भुगतान हेतु के जुड़े आधार के माध्यम के भुगतान हेतु तथा छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय के भुगतानकर्ता बैंक के साथ साझा करने की एतदद्वारा सहमति देता हूं।
2. मैं यह समझता हूं की मेरी आधार संख्या को निदेशक (कैंटीन) द्वारा उपयुक्त विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग और जायेगा। मैं यह भी समझता हूं की मेरी आधार संख्या को निदेशक (कैंटीन) द्वारा प्रकाशित, प्रदर्शित अथवा प्रेषित नहीं की जाएगी।
आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता का नाम
दिनांक ___स्थान ____
Revision of Scholarship Scheme for the Children of Non-Statutory Departmental Canteen Employees
Source: Click Here to view/download PDF
[http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02adm/1234rJOcF.pdf]
COMMENTS