Fire audit of Government offices buildings
UNSTARRED QUESTION NO-84 by DR. YOGENDRA P. TRIVEDI
(a) whether in view of the fire incident taking place in the Mantralaya in Maharashtra, Government feels that a timely fire audit of all Government offices and Government buildings is necessary; and
(b) if so, the details whether Government has issued any notice in this regard and whether it has warned of strict action in the event of not doing so?
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN)
(क) क्या महाराष्ट के मंत्रालय में आग लगने की घटना के मद्देनजर सरकार को यह महसूस होता है कि सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी इमारतों की अग्नि सुरक्षा जांच समय पर किया जाना जरूरी है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी किया है और क्या सरकार ने ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है़?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)
(क): जी, हाँ।
(ख): ‘अग्निशमन सेवाएँ’, राज्य का विषय हैं और इसे अनुच्छेद 243-ब के अनुसार भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिका के रुप में शामिल किया गया है। अत: अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार आग रोकने, आग से बचने तथा प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में तकनीकी सलाह प्रदान करती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले विभाग के तहत भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय भवन निर्माण कोड प्रकाशित किया है जिसमें ढाँचों के निर्माण, अनुरक्षण और अग्नि सुरक्षा के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। राज्यों से राष्ट्रीय भवन-निर्माण कोड में दिए गए दिशानिर्देशों को आग और जीवन की सुरक्षा के संबंध में अपने स्थानीय भवन-निर्माण उप-नियमों में शामिल करना अपेक्षित है। आग और जीवन की सुरक्षा के संबंध में अपने स्थानीय भवन-निर्माण उप-नियमों में शामिल करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा महानिदेशक (अग्नि) (डीजीसीडी) ने भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी-पत्र जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में आग लगने की घटना के बाद ऐसे कार्यालय-भवनों में उचित अग्नि सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने के लिए डी जी सी डी के कार्यालय द्वारा एक नया परामर्शी-पत्र जारी किया गया है जिसका सारांश निम्नानुसार है:-
(क): कार्यालय भवनों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) जारी करने के लिए जिम्मेदार संबंधित प्राधिकारी को राज्यों में ऐसे सभी कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों ( एन ओ सी) की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए।
(ख): यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एन ओ सी जारी करते समय विद्यमान राज्य अग्निशमन सेवा अधिनियम द्वारा यथानिर्धारित अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों और कार्यालय भवनों के संबंध में राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड का अनुपालन किया गया है।
(ग) संबंधित विभागों को अग्नि से सुरक्षा और बचने के उपायों के दृष्टिकोण से ऐसे सभी भवनों का पुनर्निरीक्षण/पुनजॅचि करने के लिए कहा जाना चाहिए।
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