Teaching and Non-Teaching Cadre Reservation for SC & ST शिक्षण और शिक्षणेतर संवर्ग में अनुसचितजाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

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Teaching and Non-Teaching Cadre Reservation for SC & ST शिक्षण और शिक्षणेतर संवर्ग में अनुसचितजाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

Teaching and Non-Teaching Cadre Reservation for SC & ST शिक्षण और शिक्षणेतर संवर्ग में अनुसचितजाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

(a) & (b)  The University Grants Commission (UGC) had issued guidelines vide letter No. F.1-5/2006(SCT) dated 25th August, 2006 to all Central Universities/Deemed to be Universities and State Universities for ensuring implementation of Reservation Policy for the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) to all teaching and non-teaching posts. These guidelines inter-alia provided for preparation of reservation rosters by considering a University as a ‘Unit’.

The Hon’ble Allahabad High Court in its judgement to W. P. No. 43260 of 2016 dated 7.04.2017, ruled that reservation rosters should be prepared by considering the Department as a ‘Unit’ instead of University as a ‘Unit’. Implementation of this judgement would have adversely affected the representation of SCs and STs in faculty recruitment. SLPs and Review Petitions filed by Ministry of Human Resource Development and UGC, against the impugned judgement, were dismissed by the Hon’ble Supreme Court.

To uphold the Constitutional Provisions for safeguarding the interests of SCs/STs and Socially and Educationally Backward Classes the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Ordinance, 2019 was promulgated on 7.3.2019. The same was subsequently repealed and the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Act, 2019 was notified on 9.7.2019 to ensure preparation of rosters by considering the University as a ‘Unit’.

(c) & (d) The provisions of reservation are not applicable to the Minority institutions covered under Article 30(1) of the Constitution.

(क) और (ख)  विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी शिक्षक और गैर-शिक्षण पदों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित आरक्षण नीति का कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 25 अगस्‍त, 2006 के पत्र संख्‍या एफ.1-5/2006 (एससीटी) के माध्‍यम से सभी केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों/सम-विश्‍वविद्यालयों और राज्‍य विश्‍वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। ये दिशा-निर्देश अन्‍य बातों के साथ-साथ विश्‍वविद्यालय को ‘इकाई’ मानते हुए आरक्षण रोस्‍टर तैयार करने का प्रावधान करते हैं।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 7.04.2017 को 2016 की डब्ल्यू. पी. सं. 43260 के आदेश में यह व्‍यस्‍था दी थी कि विश्वविद्यालय को इकाई न मानते हुए विभाग को इकाई मानते हुए आरक्षण रोस्टर तैयार किए जाने चाहिए। इस निर्णय के अनुपालन से संकाय भर्ती में एससी और एसटी के प्रतिनिधित्‍व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। विवादित निर्णय के विरूद्ध मंत्रालय और यूजीसी द्वारा दायर एसएलपी और पुनर्विचार याचिकाओं को माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के हितों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने हेतु केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को 7.3.2019 को प्रख्यापित किया गया था। बाद में इसे निरस्त कर दिया गया और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को विश्वविद्यालय को एक ‘इकाई’ मानकर रोस्टर तैयार करने के लिए 9.7.2019 को अधिसूचित किया गया।

(ग) और (घ)  संविधान की धारा 30 (1) के तहत आने वाले अल्‍पसंख्‍यक संस्‍थाओं पर आरक्षण प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

The above statement was submitted by Ministry of Human Resource Development of undermentioned Rajya Sabha Question:-

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT मानव संसाधन विकास मंत्रालय
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION उच्चतर शिक्षा विभाग

RAJYA SABHA राज्य सभा

UNSTARRED QUESTION No.2792 अतारांकित प्रश्न संख्या 2792
TO BE ANSWERED ON 12.12.2019 उत्तर देने की तारीख: 12.12.2019

SC/ST reservation in teaching and non-teaching cadre

शिक्षण और शिक्षणेतर संवर्ग में अनुसचितजाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

 

2792. SHRI K. SOMAPRASAD 2792. श्री के॰ सोमप्रसाद

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(a) whether Government has noticed the UGC instruction to implement SC/ST reservation in the teaching and non-teaching cadre, if so, the details of action taken;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether the above instruction is applicable in the case of minority status institution, if so, the details thereof and the action taken report thereto; and

(d) if not, the reasons therefor?

(क) क्या सरकार ने शिक्षण और शिक्षणेतर संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेश पर ध्यान दिया है; यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त अनुदेश अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त संस्थानों पर लागू होता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर ANSWER
मानव संसाधन विकास मंत्री MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’) (SHRI RAMESH POKHRIYAL ‘NISHANK’)reservation for sc st e1576601816422As above

Source: Rajya Sabha

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