Implementation of Reservation Rules in Sainik Schools सैनिक विद्यालयों में आरक्षण नियमों का क्रियान्वयन
Article 16 (4a) is not applicable to Sainik School admissions. Article 16 (4a) of the Constitution deals with reservation in promotion with consequential seniority in services under the state in favour of SC and ST. As per Sainik School Society Rules and Regulations 1997, seats for admission and appointment of staff in Sainik Schools are reserved for candidates belonging to SC and ST categories.
अनुच्छेद 16 (4क) सैनिक स्कूल में प्रवेश पर लागू नही है। संविधान का अनुच्छेद 16 (4क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ पदोन्नति मे आरक्षण से सम्बन्धित है। सैनिक स्कूलों में प्रवेश हेतु सीटें एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां सैनिक स्कूल सोसाईटी नियमावली एवं विनियमन, 1997 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाती हैं।
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा विभाग DEPARTMENT OF DEFENCE
राज्य सभा RAJYA SABHA
अतारांकित प्रश्न संख्या 819 UNSTARRED QUESTION NO.819
25 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए TO BE ANSWERED ON 25th November, 2019
सैनिक विद्यालयों में आरक्षण नियमों का कार्यान्वयन IMPLEMENTATION OF RESERVATION RULES IN SAINIK SCHOOLS
819. श्री के. सोमप्रसाद 819. SHRI K. SOMAPRASAD
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि Will the Minister of DEFENCE be pleased to state
(a) whether it is a fact that Article 16 (4-a) of the Constitution regarding reservation rules are not being followed in Sainik Schools
(b) if so, the details thereof and the reasons therefor along with the steps proposed to be taken by Government to ensure implementation of Article 16 (4-a) in Sainik Schools, including the schools in Kerala;
(c) whether the Other Backward Classes (OBCs) as mentioned in the State and Centre lists are being given reservation in Sainik Schools; and
(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?
(क) क्या यह सच है कि सैनिक विद्यालयों में आरक्षण नियमों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16(4क) का पालन नहीं किया जा रहा है
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा केरल के सैनिक विद्यालयों समेत अन्य सैनिक विद्यालयों में अनुच्छेद 16(4क) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) क्या राज्य और केन्द्र सूची में वर्णित अन्य पिछड़ा वर्गों को सैनिक विद्यालयों में आरक्षण दिया जा रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर ANSWER
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
(श्री श्रीपाद नाईक) SHRI SHRIPAD NAIK
(a) to (d) & (क) से (घ) As above
Source Rajya Sabha
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