Supply of copies of Rules books / Manuals as per General Rule 2.01 and 4.19 to Guards and Loco Pilots in electronic form
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
No. 2020/Safety (A&R)/19/12
New Delhi, dated 17.12.2020
The General Managers
All Zonal Railways &
The Managing Director,
Sub: Supply of copies of Rules books / Manuals as per General Rule 2.01 and 4.19 to Guards and Loco Pilots in electronic form
General Rule 2.01 and 4.19 and Special instructions issued by the various Zonal Railways stipulate presence of copy of General Rules and certain other Rule books with every Guard and Loco Pilot while on duty. The issue of reduction of weight of equipments to be carried by Loco Pilots and Guards while on duty and to optimize the same has been drawing attention of Railway Board for quite some time. Although, the above GRs do not prescribe the form (physical or electronic) in which above Rules / Rule books are required to be carried, still it has been desired to bring clarity on the issue. Further, as running staff are working beyond Divisional / Zonal boundaries, it is essential that there is no ambiguity on the issue. It has therefore, been decided by Board (M/O&BD) that all Zonal Railways should frame unified SR on the subject as per Appendix to this letter.
Please acknowledge receipt.
DA: As above
Sd/-
(K.P. Yaday)
Exec. Director / Safety-II
Appendix
No. 2020/Safety(A&R)/19/12 New Delhi, dated 17.12.2020
Supply of copies of Rules books / Manuals as per General Rule 2.01 and 4.19 to Guards and Loco Pilots in electronic form
SR: 2.01.1
The copy of Rules to be supplied by Railway administration under General Rule 2.01 may be hard copy or electronic copy of the document or relevant extracts thereof.
SR: 4.19.1
Each Guard ( with him / her or in Guard van) and Loco Pilot ( with him / her or in Loco), while on duty with his / her train, shall have a copy (in hard or in electronic form ) of these rules or relevant portions thereof, as supplied to him / her under Rule 2.01 and a copy (in hard or in electronic form ) of the working time table and the all correction slips and appendices, if any, in force on that section of the railway over which the train is to run.
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)
सं. 2020/ संरक्षा (ए एंड आर)/19/12
नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2020
महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
प्रबंध निदेशक,
कोंकण रेल निगम लिमिटेड
विषय: सामान्य नियम 2.01 और 4.19 के अनुसार गार्डों और लोको पायलटों को नियमपुस्तिकाओं/मैन्युल्रों की प्रतिलिपियों की इलैक्ट्रॉनिक रूप में आपूर्ति
सामान्य नियम 2.01 और 4.19 तथा विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा जारी विशेष अनुदेशों में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक गाई और लोको पायलट के पास इयूटी के समय सामान्य नियमों और कुछ अन्य नियम पुस्तकों की प्रतिलिपि होनी चाहिए। ल्रोको पायलटों और गार्ड द्वारा इयूटी पर ले जानेवाले उपकरणों के भार को कम करने और इसे उपयुक्त बनाने का मामला कुछ समय से रेलवे बोर्ड का यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि, उक्त सामान्य नियमों में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त नियमों /नियम पुस्तकों को किस रूप (भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक) में साथ ले जाने की आवश्यकता है, परंतु फिर भी इस मामले को स्पष्ट किए जाने की वांछा की गई हैं। इसके अलावा, चूंकि रनिंग स्टाफ मंडल क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर जा कर भी कार्य करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि इस मामले पर अस्पष्टता न हो। अत: बोर्ड (सदस्य/ओ एवं बीडी) द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा इस विषय पर इस पत्र के परिशिष्ट के अनुसार एक एकीकृत एसआर तैयार किया जाए।
कृपया पावती दें।
संलग्नक: यथोक्त
(के.पी. यादव)
कार्यपालक निदेशक/ संरक्षा-॥
रेलवे बोर्ड
परिशिष्ट
सं. 2020/संरक्षा(ए एंड आर)/19/12
नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2020
सामान्य नियम 2.01 और 4.19 के अनुसार गार्डों और लोको पायलटों को नियम पुस्तिकाओं/मैन्युलों की प्रतिलिपियों की इलैक्ट्रॉनिक रूप में आपूर्ति
एसआर: 2.01.1
सामान्य नियम 2.01 के तहत रेल प्रशासन द्वारा आपूर्ति करने वाले नियमों की प्रतिलिपि दस्तावेजों अथवा तत्संबंधी संगत उद्धरणों की हार्ड कॉपी अथवा इलैक्ट्रॉनिक/सॉफ्ट कॉपी के रूप में होनी चाहिए।
एसआर: 4.19.1
प्रत्येक गाई के पास ( स्वयं के साथ अथवा गार्ड वैन में) और लोको पायलट के पास (स्वयं के साथ अथवा लोको में), अपनी गाड़ी में ड्यूटी के समय नियम 2.01 के तहत उसे दिये गए नियमों अथवा इनके संगत भागों की एक प्रतिलिपि (हाई अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में) तथा रेलवे के उस खंड, जहां गाड़ी चलाई जानी है, पर लागू वर्किग समय सारणी और सभी शुद्धि परचियाँ और परिशिष्ट, यदि कोई हों की प्रतिलिपि (हार्ड अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में) होनी चाहिए।
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